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नेशनल हाईवे पर लूट मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता: 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो और हथियार जब्त

जांजगीर-चाम्पा। जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को जांजगीर-चाम्पा पुलिस ने आखिरकार धर दबोचा है। यह घटना दो महीने पहले 15-16 अक्टूबर 2025 की दरमियानी रात अकलतरा नेशनल हाईवे ओवरब्रिज पर हुई थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के मुताबिक राजस्थान के भुलवाड़ा निवासी रतन नायक (उम्र 29 साल) ट्रक चालक हैं। वह 14 अक्टूबर 2025 को चांपा स्थित प्रकाश इंडस्ट्रीज से माल भरकर अपने हेल्पर सुमीत कंजर के साथ ट्रक क्रमांक RJ06GD1505 से अहमदाबाद (गुजरात) के लिए रवाना हुए थे। 15 अक्टूबर की रात करीब 12 से 12.30 बजे के बीच, जब उनका ट्रक अकलतरा हाईवे फ्लाईओवर पर पहुंचा, तभी पीछे से आई एक सफेद स्कॉर्पियो ने ट्रक को रोक लिया।

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स्कॉर्पियो से उतरे तीन युवकों ने रतन और उसके हेल्पर के साथ गाली-गलौज करते हुए कॉलर पकड़कर नीचे उतारा और हाथ-मुक्का, चाकू और लोहे की रॉड से मारपीट की। भयभीत होकर रतन मौके से भाग गया। आरोपियों ने ट्रक की सीट के पीछे टूल बॉक्स में रखी नगद राशि 85,000 रुपये लूट ली और मौके से फरार हो गए।

आरोपियों ने की पहचान छुपाने की कोशिश

वारदात के दौरान आरोपियों ने पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर नकाब पहना हुआ था और घटना में प्रयुक्त वाहन की नंबर प्लेट पर कीचड़ लगा रखा था, ताकि सीसीटीवी कैमरों में पहचान न हो सके। हालांकि, उनकी यह चालाकी पुलिस की जांच के सामने बेकार साबित हुई।

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150 से अधिक CCTV कैमरों को खंगालने के बाद आरोपियों तक पहुंची पुलिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए सायबर सेल जांजगीर और थाना अकलतरा की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। टीम ने लगातार संभावित मार्गों पर आने-जाने वाले वाहनों के 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेहियों की पहचान की गई। जब तीनों आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

पुलिस ने इन 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें बिलासपुर के खम्हरिया के रहने वाले अमन साहू (उम्र 20 साल), प्रियांशु गांगुली (उम्र 21 साल) और बिलासपुर के मडई के रहने वाले असीफ उर्फ छोटू खान (उम्र 21 साल) शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 309(4), 296, 115(2) एवं 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज कर 18 दिसंबर 2025 को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

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आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन (क्रमांक CG12BF8880), एक चाकू, एक लोहे की रॉड तथा लूट की रकम में से 10,000 रुपये नगद भी बरामद किए गए हैं।

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