छत्तीसगढ़

12 हजार की रिश्वत ने पहुंचाया जेल : शिक्षा कार्यालय में पदस्थ बाबू को 3 साल की सजा, एसीबी के मामले में कोर्ट का फैसला

रायपुर- बलरामपुर- रामानुजगंज जिले में रिश्वतखोरी के एक चर्चित मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को बड़ी सफलता मिली है। विशेष न्यायालय ने विकासखंड शिक्षा कार्यालय वाड्रफनगर में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 गौतम सिंह आयम को रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जानकारी के मुताबिक, प्रार्थी नितेश रंजन पटेल, जो पूर्व माध्यमिक शाला ढढ़िया में भृत्य पद पर कार्यरत हैं, उनका वर्ष 2013 से 2017 तक का लगभग 92 हजार रुपये एरियर्स लंबित था। लंबे समय तक भुगतान नहीं होने पर उन्होंने विकासखंड शिक्षा कार्यालय वाड्रफनगर में संपर्क किया।
आरोप है कि पदस्थ सहायक ग्रेड-02 गौतम सिंह आयम ने सेवा पुस्तिका सत्यापन और बिल प्रक्रिया पूरी कराने के बदले पहले 20 हजार रुपये की मांग की, बाद में बातचीच के दौरान आरोपी ने 12 हजार रुपये देने पर काम करने की बात कही। 

See also  जमीन कब्जा दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप, प्रधान आरक्षक सस्पेंड


प्रार्थी ने मामले की शिकायत एसीबी अम्बिकापुर कार्यालय में दर्ज कराई। शिकायत के सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद एसीबी टीम ने 13 अगस्त 2024 को ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर में कार्रवाई के दौरान आरोपी गौतम सिंह आयम को प्रार्थी रंजन सिंह पटेल से 12 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।

See also  गरीबों के आशियाने पर चला बुलडोजर, परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर
file


एसीबी ने मामले की जांच पूरी कर 8 अक्टूबर 2024 को विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बलरामपुर में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना।


विशेष न्यायालय ने 15 मई 2026 को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी गौतम सिंह आयम को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अदालत के फैसले को एसीबी की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। 

See also  अतिक्रमण हटाने के दौरान ग्रामीण ने खाया जहर, हालत गंभीर, पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर पक्षपात का लगाया आरोप

Related Articles

Leave a Reply