छत्तीसगढ़

बिजली बिल पर बदला सरचार्ज का नियम : अब प्रतिदिन के हिसाब से चार हजार के बिल पर लगेंगे 1.60 रुपए

रायपुर। प्रदेशभर के 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल का विलंब से भुगतान करने पर पूरे माह के स्थान पर प्रतिदिन के हिसाब से सरचार्ज लग रहा है। पहले एक दिन का विलंब होने पर भी पूरे माह का सरचार्ज देना पड़ता था, लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है। इसी के साथ अब एडवांस में बिल जमा करने वालों को थोड़ा-सा झटका लगेगा। पहले इसमें 1.25 प्रतिशत की छूट मिलती थी, इसको अब 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है। आमतौर पर कोई उपभोक्ता एडवांस में पैसे जमा नहीं करता।

पुराने नियमों के मुताबिक, यदि कोई उपभोक्ता बिल भुगतान की अंतिम तिथि के बाद महज एक या दो दिन देर से भी बिजली बिल का भुगतान करता था तो उससे पूरे महीने का 1.5 प्रतिशत सरचार्ज वसूल लिया जाता था। ऐसे में अगर किसी उपभोक्ता का बिल चार हजार रहता था तो उससे पूरे माह का 60 रुपए लिया जाता था। अब नए नियम के बाद अब विलंब शुल्क की गणना अब प्रतिदिन के हिसाब से की जा रही है।

देरी पर अब हर दिन के हिसाब से लगेगा विलंब अधिभार
उपभोक्ता का जितने का बिल होगा, उस बिल के हिसाब से अब विलंब अधिभार 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से लिया जा रहा है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता जितने दिन बिल जमा करने में देरी करेगा, उसे केवल उतने ही दिनों का शुल्क देना होगा। यदि चार हजार का बिल है तो एक दिन के 1.60 रुपए ही देने पड़ेंगे। इस हिसाब से जितने दिन विलंब होगा, उतने दिनों का पैसा लगेगा। पहले एक साथ एक माह का शुल्क लिया जाता था। अब एक माह का विलंब होने पर 1.2 प्रतिशत के हिसाब से चार हजार पर 48 रुपए ही लगेंगे।

ज्यादा बिल पर मिलेगी बड़ी राहत
नए नियम से उनको ज्यादा फायदा होगा जिसका बिल ज्यादा आते हैं। किसी उपभोक्ता का अगर पचास हजार बिल है तो उनको पहले एक दिन का विलंब होने पर 750 रुपए लग जाते थे, लेकिन अब एक दिन के महज 20 रुपए लगेंगे। इसी तरह से जिनका बिल लाखों में रहता है, उनको बड़ी राहत मिलेगी।

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