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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बीएड व डीएड डिग्री धारियों को काउंसलिंग में शामिल होने दिया निर्देश

बिलासपुर। बीएड और डीएड मामले में बीएडधारियों की रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अमितेश किशोर प्रसाद ने दस फरवरी से होने वाली काउंसिलिंग में उन बीएड धारियों को भी शामिल करने का निर्देश दिया है, जो पहले अपनी डीएड उपाधि का उल्लेख नहीं कर पाए हैं। अगली सुनवाई 24 फरवरी से शुरू हो रहे सप्ताह में होगी।

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश पर डीएड अभ्यर्थियों की भर्ती करने के लिए पूर्व में शासन ने 2855 अभ्यर्थियों की लिस्ट हाईकोर्ट में पेश की थी। शासन को कोर्ट के आदेश पालन के लिए 15 दिन का समय स्वीकार करते हुए एकलपीठ ने ऐसा नहीं करने पर हाईकोर्ट द्वारा कड़ी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी थी। हाल ही में स्वाति देवांगन समेत कई बीएड धारकों ने हाईकोर्ट में नये सिरे से एक पिटीशन दाखिल कर कहा है कि वह लोग भी शिक्षा विभाग की उस काउंसिलिंग में शामिल होना चाहते हैं, जिसमें डीएड धारियों की भर्ती प्रक्रिया होगी। इसकी वजह बताते हुए इन लोगों ने याचिका में यह कारण बताया कि यह सब भी डीएड भी कर चुके हैं, मगर पहले अपने आवेदन में इसका उल्लेख नहीं कर पाए थे।

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इस पर सुनवाई करते हुए जास्ती ए के प्रसाद ने कहा कि कोर्ट इस मामले के मेरिट्स पर कोई निर्देश नहीं देगा, मगर वह इस प्रकार के अभ्यर्थियों को भी काउंसिलिंग में शामिल करने की अनुमति देता है। भर्ती के लिए जो काउंसिलिंग 5 फरवरी से होनी थी उसे बढ़कर 10 फरवरी करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने शासन को जवाब देने 4 सप्ताह और याचिकाकर्ताओं को 2 सप्ताह का समय दिया गया है। 

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