छत्तीसगढ़

फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे वन विभाग में पाई नौकरी, सहायक ग्रेड कर्मचारी को DFO ने किया बर्खास्त

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। मरवाही वनमंडल पेंड्रारोड में फर्जी प्रमाण पत्र और झूठी जानकारी के सहारे नौकरी प्राप्त करने के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. सहायक ग्रेड कर्मचारी परमेश्वर गुर्जर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन के चलते बर्खास्त कर दिया गया है. यह कार्रवाई DFO मरवाही वनमंडल रौनक गोयल ने की है, जिन्होंने शिकायत के बाद जांच कराने पर मामले को सही पाया.

See also  ओडिसा से छत्तीसगढ़ ला रहे 75 लाख रुपये के साथ दो ब्यक्ति गिरफ्तार, पुलिस पूछताछ में जुटी

फर्जी मार्कशीट और दस्तावेज के सहारे नौकरी करने के इस मामले में शिकायतकर्ता एमएस बेग बिलासपुर और गौरीशंकर श्रीवास रायपुर के द्वारा फर्जी मार्कशीट की झूठी जानकारी देकर वन विभाग में नौकरी प्राप्त करने की शिकायत की गई थी. मामले में जांच के बाद पाया गया कि परमेश्वर गुर्जर सहायक ग्रेड 03 वर्ष 1997 के पूर्व दैनिक श्रमिक के रूप में कार्यरत नहीं था. इसके साथ ही परमेश्वर गुर्जर के द्वारा परमेश्वर गोंड निवासी बगरा के श्रमिक उपस्थिति पंजी में फर्जी तरीके से नाम अंकित कर नियमितिकरण कर झूठी जानकारी देकर नौकरी पाने की शिकायत जांच में सही पाई गई है. जिसके बाद मरवाही वन मंडल अधिकारी रौनक गोयल ने परमेश्वर गुर्जर को बर्खास्तगी का आदेश जारी किया है.

See also  रायगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से आरक्षक की दर्दनाक मौत

बता दें कि फर्जी नौकरी की शिकायत के मामले में वन विभाग से हटाए गए परमेश्वर गुर्जर और मरवाही वनमंडल के पूर्व में पदस्थ SDO संजय त्रिपाठी के बीच भी मार पिटाई का मामला सामने आया था. इस घटना के बाद SDO त्रिपाठी ने मामले में गौरेला थाने में FIR दर्ज कराई थी, जिसके चलते परमेश्वर गुर्जर को जेल भेजा गया था.

See also  रसोई गैस संकट के बीच रायपुर में घर में घुसकर सिलिंडर चोरी

Related Articles

Leave a Reply