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जज सहित 2 पर यौन दुराचार का आरोप, POCSO Act में मामला दर्ज

भरतपुर

मथुरा गेट थाने में रविवार को एक महिला ने एक विशेष जज और उनके दो कर्मचारियों के खिलाफ अपने नाबालिग बेटे के साथ कुकर्म करने का मामला दर्ज कराया। बच्चे की उम्र 14 साल है। उधर, देर शाम जोधपुर हाईकोर्ट ने आरोपी मजिस्ट्रेट जितेंद्र गुलिया को निलंबित कर दिया। इस संबंध में राजस्थान सिविल सर्विस 1958 के रूल्स 13 के तहत तुरंत प्रभाव से आदेश जारी कर दिया गया है। रविवार को बच्चे को साथ लेकर उसकी मां मथुरा गेट थाने पहुंची और मजिस्ट्रेट के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। महिला का कहना है कि मजिस्ट्रेट बच्चे को डरा-धमका कर डेढ़ महीने से उसके साथ कुकर्म कर रहा था। दो दिन पहले इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद उसने पुलिस के पास जाने का निर्णय लिया। मथुरा गेट थाना इलाके में रहने वाली महिला ने बताया कि उसका 14 साल का बच्चा शहर के कंपनी बाग स्थित डिस्ट्रिक्ट क्लब में टेनिस खेलने जाता है। क्लब में भरतपुर के कई अधिकारी और भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र गुलिया भी वहां आते थे। उन्होंने पहले बच्चे से जान-पहचान बढ़ाई और फिर उसे अपने घर ले जाने लगे।

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एक दिन मजिस्ट्रेट जितेंद्र गुलिया ने बच्चे को अपने घर ले जाकर उसकी कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया। जब बच्चा बेहोश हो गया तो उन्होंने उसके साथ कुकर्म किया। इतना ही नहीं मजिस्ट्रेट ने बच्चे के साथ अश्लील वीडियो भी बना लिया। जब बच्चे को होश आया तो उन्होंने उसका अश्लील वीडियो दोस्तों को दिखाकर बदनाम करने की धमकी दी। साथ ही कहा कि तेरे बड़े भाई को जेल भिजवा दूंगा और तेरी मां के साथ भी गलत काम करूंगा।

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