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मदिरा प्रेमियों को बड़ा झटका, दो दिन के लिए बंद हुई शराब दुकानें

रायपुर | राज्य शासन के निर्देशानुसार नगरीय निकाय एवं त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के दौरान मतदान की तारीख से दो दिन पूर्व से लेकर मतदान संपन्न होने तक और नगरीय निकायों की मतगणना तिथि को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस आशय के परिपत्र जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी कर दिया गया है।

नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए 09 फरवरी शाम चार बजे से सभी प्रकार के राजनैतिक प्रचार थम गए। 09 फरवरी शाम चार बजे से मतदान दिवस 11 फरवरी मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किये गये हैं। इस दौरान सभी हसरब की दुकाने बंद रहेंगे।

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। निर्वाचन क्षेत्रों से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानें भी बंद रहेंगी।

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