छत्तीसगढ़

सक्ती : स्टेशन रोड पर अवैध क्लीनिक का भंडाफोड़: स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई

सक्ती। नगर के स्टेशन रोड में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉ. के.एल. कुर्रे द्वारा संचालित क्लीनिक को अवैध पाया। जांच में खुलासा हुआ कि डॉक्टर द्वारा प्रस्तुत की गई बीएएमएस की डिग्री किसी भी वैधानिक पंजीकरण संस्था में दर्ज नहीं है। लंबे समय से वे ग्रामीणों का इलाज कर दवाइयों का वितरण कर रहे थे।

टीम ने मौके पर क्लीनिक से दवाइयों का स्टॉक भी देखा। पंचनामा के अनुसार वहां रखी गई दवाइयां न तो नियमानुसार पंजीकृत थीं और न ही किसी अधिकृत अनुमति के आधार पर खरीदी गई थीं। जांच अधिकारियों ने यह भी पाया कि क्लीनिक संचालन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। मौके से आवश्यक दस्तावेज जब्त कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है।

सीएमएचओ डॉ. पूजा अग्रवाल ने स्पष्ट कहा कि बिना पंजीकरण और मान्यता प्राप्त डिग्री के किसी भी तरह की चिकित्सकीय सेवा देना अपराध है। यह न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ भी है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।

नगरवासियों और जनप्रतिनिधियों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि फर्जी डिग्री और अवैध क्लीनिक चलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी मरीजों की मजबूरी का फायदा न उठा सके।

कई लोगों ने बताया कि लंबे समय से वे डॉ. कुर्रे के यहां इलाज करा रहे थे, लेकिन कई बार दवाइयों और उपचार के चलते मरीजों की हालत बिगड़ने की शिकायतें सामने आईं। इसी के बाद स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई और औचक निरीक्षण कर यह कार्रवाई की गई।

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