छत्तीसगढ़जांजगीर चांपा

शारदा मॉ लॉजिस्टिक्स के कोल डिपो में बड़ी अनियमितता, कलेक्टर ने थमाया नोटिस – 15 दिन में जवाब तलब

जांजगीर-चांपा। ग्राम कन्हाईबंद में संचालित कोल डिपो में नियमों के उल्लंघन पर कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर ने मेसर्स शारदा मॉ लॉजिस्टिक्स प्रा. लि. को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
फर्म को ग्राम कन्हाईबंद में 1.503 हेक्टेयर क्षेत्र में 80 हजार मीट्रिक टन कोयले के अस्थायी भंडारण की अनुज्ञप्ति 26 फरवरी 2020 से 25 फरवरी 2030 तक के लिए दी गई है। खनि निरीक्षक, एसडीएम जांजगीर और नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय की जांच में कई अनियमितताएं सामने आई हैं।
जांच में पाया गया कि स्वीकृत क्षेत्र की तार फेंसिंग या दीवार से घेराबंदी नहीं की गई है, कोयले की आवक-जावक का रजिस्टर संधारित नहीं है, मासिक विवरणी जमा नहीं की जा रही है और मौके पर प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन यंत्र व सुरक्षा किट की व्यवस्था भी नहीं है। यह छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 के नियम 14 का उल्लंघन है। एसडीएम की रिपोर्ट के अनुसार फर्म 1.503 हेक्टेयर की जगह 1.948 हेक्टेयर यानी 4.80 एकड़ में डिपो संचालित कर रही है। पर्याप्त वृक्षारोपण नहीं किया गया और प्रदूषित पानी बिना उपचार के नाले में छोड़ा जा रहा है।
नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ने बताया कि खसरा नंबर 645/5, 645/8, 645/30 सहित कई खसरों में बिना विकास अनुज्ञा के अवैध निर्माण कर व्यावसायिक भंडारण किया जा रहा है। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर ने भी दस्तावेजों में रेलवे अंडरब्रिज को सही ढंग से नहीं दिखाने और गलत दस्तावेज पेश करने पर आपत्ति जताई है। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि 15 दिन में जवाब नहीं मिलने पर नियम 15 के तहत एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी फर्म की होगी।

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