बिलासपुर

चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर ससुर की हत्या, जिला न्यायालय ने दामाद को आजीवन कारावास की सजा

बिलासपुर

ससुर की हत्या करने वाले दामाद को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। दामाद ने अपनी पत्नी को मायके में रखने का आरोप लगाकर ससुर के साथ ही साले पर चाकू से हमला किया था। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी सुरेश की तलाश कर उसे पकड़ लिया। इस दौरान पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चाकू भी बरामद किया था। घटना तीन साल पहले की है, जिस पर गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश स्मिता रत्नावत ने दामाद को हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। हत्या का यह मामला तखतपुर थाना क्षेत्र का है।

See also  सूटकेस में गौमांस लेकर पहुंची महिलाएं, बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर पकड़ाई

तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुआं की रहने वाली सुजाता (30) की शादी 15 साल पहले राजपुर निवासी सुरेश कर्ष (38) के साथ हुई थी। महिला का पति सुरेश उसके साथ आए दिन झगड़ा करता था। इससे तंग आकर वह पति व बच्चों को छोड़कर मई 2020 में अपने मायके आ गई थी। एक सप्ताह बाद सुरेश 6 मई को दोपहर अपने ससुराल कुआं पहुंचा, जहां उसने आंगन में सो रहे साले कुलदीप रजक को चाकू मार दिया। अचानक हमला होने के बाद घायल कुलदीप डर कर बाहर भाग गया। फिर सुरेश ने अपने ससुर शिवराम के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह खून से लथपथ होकर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

See also  बिलासपुर में ईडी का छापा, कारोबारी के ठिकानों से 17 किलो सोना और तीन करोड़ के हीरों का हार जब्त

पुलिस ने आरोपी दामाद सुरेश के खिलाफ जांच करने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। इसके बाद करीब दो साल तक ट्रायल चला, जिसमें 16 फरवरी 2021 को कोर्ट ने सुरेश को ससुर की हत्या और साले पर जानलेवा हमला करने का दोषी पाया। लिहाजा, कोर्ट ने उसे हत्या के प्रयास के आरोप में 10 साल कैद, एक हजार रुपए जुर्माना और हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड दिया है। आरोपी की सजा साथ-साथ चलेगी।

See also  बिलासपुर में ईडी का छापा, कारोबारी के ठिकानों से 17 किलो सोना और तीन करोड़ के हीरों का हार जब्त

Related Articles

Leave a Reply