जांजगीर चांपा

फर्जी मार्कशीट के सहारे नौकरी करने का मामला: सक्ती डीईओ ने समय सीमा मे दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर किया निलंबित

सक्ती

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले मे फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी करने का मामला सामने आया है। डीईओ को जब मामले की शिकायत मिली तो उन्होंने शिक्षक को नियुक्ति के समय पेश किए दस्तावेज लेकर उपस्थित होने के लिए कहा। लेकिन शिक्षक ने समय सीमा मे जानकारी नहीं दी। जिसके बाद डीईओ ने कार्यवाही करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया।

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जानकारी के मुताबिक, ग्राम पोरथा निवासी नरेश राठौर पिता बोधराम राठौर शिक्षक है। वह सक्ती विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला माधवपुर बोकरामुड़ा में (सहायक शिक्षक एलबी) के पद पर पदस्थ था। उसके खिलाफ सन 2005 मे जनपद पंचायत जैजैपुर मे फर्जी मार्कशीट के सहारे नौकरी लगने की शिकायत संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से की गई थी।

शिक्षक ने समय सीमा मे नही दी जानकारी

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शिकायत की जांच करने के लिए टीम गठित की गई। अधिकारियों ने शिक्षक नरेश राठौर को नियुक्ति के समय आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए मार्कशीट सहित समस्त दस्तावेज लेकर 27 मार्च को कार्यालय मे उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। लेकिन शिक्षक ने आज तक तक कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है।

डीईओ ने शिक्षक को किया निलंबित

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सक्ती डीईओ बीएल खरे ने शिक्षक नरेश राठौर को समय सीमा मे कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही करने पर शिक्षक को निलंबित कर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी ने छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम (9) के निहित प्रावधानों के तहत यह कार्यवाही की है। साथ ही शिक्षक के खिलाफ विभागीय जांच करने का भी आदेश दिया है।

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