बिलासपुर

छत्तीसगढ़: फावड़ा मारकर महिला के हत्यारे पति को उम्रकैद, ADJ कोर्ट ने सुनाया फैसला

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पत्नी की हत्या करने वाले पति को ADJ कोर्ट गौरेला ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गिरारी के रहने वाले कुंजबिहारी सेन को उसके दोस्त ने 1700 रुपए दिए थे। इसे उसने अपनी पत्नी पुष्पा सेन को रखने दिए। थोड़ी देर बाद जब पति की गैर मौजूदगी में बैंक एजेंट किश्त का पैसा लेने आया तो पुष्पा ने 1700 की जगह उसे केवल 1500 रुपए दिए। पेंड्रा के गिरारी गांव में यह वारदात 5 मार्च 2020 को हुई थी। घटना के बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया था। कुंजबिहारी सेन आया तो उसने पुष्पा से इस संबंध में पूछताछ की। उसने 200 रुपए खर्च करना बता दिया। यह सुनकर गुस्से में कुंजबिहारी ने वहीं पास पड़ा फावड़ा उठाया और पत्नी पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। इस बीच पड़ोस के रहने वाले लोगों ने बचाने की कोशिश भी की पर वह लगातार वार करता रहा। बाद में लोगों ने घायल पत्नी को पेंड्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इसकी सूचना 112 को दी। पुलिस पहुंची और आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज नागाईच ने की।

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