छत्तीसगढ़

महिला वकील बांट रही थी फर्जी नियुक्ति पत्र, धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार

भिलाई. नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में आरोपी महिला वकील गीतांजली टंडन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक उन्होंने राजस्व विभाग के सहायक ग्रेड-3 और चपरासी पद के लिए बाकायदा फर्जी नियुक्ति पत्र दी थी. पुलिस ने आरोपी गीतांजली के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत कार्रवाई कर कोर्ट में पेश किया. जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया.

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पाटन टीआई अनिल साहू ने बताया कि 16 जनवरी 2024 को एमन बंजारे ने धोखाधड़ी की शिकायत की थी. आरोपी गीतांजली ने राजस्व विभाग में उनकी नौकरी लगाने का झांसा दिया. उसके झांसे में आकर 2 लाख रुपए दिया था. गांव के कई लोगों से उसने बात की और उन्हें भी राजस्व विभाग में सहायक ग्रेड-3 और चपरासी की नौकरी दिलाने का झांसा दिया. कई ग्रामीण उसकी बातों में आए और नौकरी की लालच में उसे पैसा दे दिए. लोगों को गुमराह करने के लिए उनका फर्जी चरित्र प्रमाण पत्र बनाया और सहायक ग्रेट-3 और चपरासी पद की फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे दिया. लोग जब नियुक्ति पत्र लेकर विभाग में गए तब पता चला कि नियुक्ति पत्र फर्जी है, विभाग में भर्ती की वैकेंसी ही नहीं है.

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टीआई ने बताया कि गीताजंली ने इसी तरह गंडई थाना क्षेत्र के लोगों को झांसे में लिया था. उन्हें भी राजस्व विभाग के सहायक ग्रेड-3 और चपरासी पद की नौकरी की फर्जी नियुक्ति पत्र दिया था. पुलिस ने उसे गिरतार कर जेल में भेज दिया. तीन महीने तक सेंट्रल जेल दुर्ग में थी. जनवरी में वह छूटी और फिर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया.

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