छत्तीसगढ़

गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी: रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना प्रतिबंधित, सड़क पर पंडाल लगाया तो खैर नहीं

रायपुर. राजधानी में गणेश उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। सड़क पर पंडाल लगाने से पहले गणेश उत्सव समितियों को प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हर पंडाल में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य होगा।

See also  फल दुकान में घुसा तेज रफ्तार ट्रक, एक की मौत, कई लोग घायल

एडिशनल उमाशंकर बंदे और एडिशनल एसपी लखन पटले ने गणेश उत्सव समितियों की बैठक ली। गणेश उत्सव के दौरान सभी समितियों को एनजीटी के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए। एडिशनल एसपी पटले ने कहा, रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र वर्जित रहेगा। हर पंडाल में CCTV कैमरा अनिवार्य होगा। समितियां स्वयंसेवक तैनात करेंगी और रात में विशेष निगरानी करेंगी।

See also  जांजगीर-चांपा में महिला थाना का शुभारंभ 31 मार्च को, साइबर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित

Related Articles

Leave a Reply