छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, EOW कर सकती है गिरफ्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका रायपुर जिला न्यायालय में खारिज कर दी गई है। इससे पहले बिलासपुर उच्च न्यायालय में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी।

चैतन्य बघेल ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका जिला न्यायालय में दायर की थी। मामले की प्रारंभिक सुनवाई 19 सितंबर को निर्धारित थी, लेकिन सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाकर 22 सितंबर 2025 को तय किया गया था। अदालत ने सुनवाई के बाद चैतन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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गौरतलब है कि न्यायालय के इस फैसले के बाद अब EOW (आर्थिक अपराध शाखा) चैतन्य बघेल को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ सकती है। ईओडब्ल्यू ने पहले ही चैतन्य की गिरफ्तारी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया हुआ है। जमानत खारिज होने के बाद प्रोडक्शन वारंट पर अगली सुनवाई के जरिए आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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जानकारी के अनुसार, चैतन्य बघेल ने ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने उनके पक्ष में राहत देने से इंकार कर दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब कानूनी प्रक्रिया के तहत चैतन्य की गिरफ्तारी पर जोर दिया जाएगा।

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इस मामले में ईओडब्ल्यू की टीम आगामी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है और मामले की सुनवाई एवं जांच जारी रखने में सक्रिय है। यह मामला छत्तीसगढ़ में राजनीतिक और कानूनी हलचल का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार का सीधा जुड़ाव है।

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