देश

शादी के लिए लड़की की उम्र है या नहीं, पहले करना होगा पता… नहीं तो मैरिज हॉल और बैंड वाले भी जाएंगे जेल

भोपाल

मध्य प्रदेश के भोपाल में बाल-विवाह को रोकने के लिए जिलाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है. दरअसल, मध्य प्रदेश में लोग अक्षय तृतिया के अवसर पर बाल विवाह कराना अच्छा मानते हैं. इस बार 30 अप्रैल को अक्षय तृतिया मनाई जाएगी. अक्षय तृतिया के अवसर पर बाल विवाह की संभावना को देखते हुए ही जिला कलेक्टर ने खख्त आदेश जारी किए हैं.

जिला कलेक्टर के आदेश के मुताबिक, अब शादी के कार्ड में दूल्हा-दुल्हन की उम्र लिखनी होगी. इसके अलावा जिला कलेक्टर ने कैटरर्स, पंडितों और बैंड-टेंट वालों को भी सख्त हिदायत दी है. सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजकों से कहा गया है कि वो लिखित में दें कि वो अपने आयोजनों में बाल विवाह नहीं कराएंगे.

See also  Petrol- Diesel Price: अब सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल! सरकार ने किया इशारा, कब और क्यों कम हो सकती हैं कीमतें?

वर-वधु की आयु संबंधी प्रमाण-पत्र की करें जांच

वहीं जिला प्रशासन की ओर से प्रेस, हलवाई, कैटर्स, धर्मगुरू, समाज के मुखियां, बैंड वालों, घोड़ी वालों और ट्रासपोर्ट की सुविधा प्रदान करने वालों से अपील की गई है कि वो पहले वर-वधु की आयु संबंधी प्रमाण-पत्र मांगे और उनकी जांच करें. उसके बाद ही शादी की बुकिंग लें. अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो बाल विवाह कराने में सहयोगी के रूप में देखे जाएंगे.

बाल विवाह कराने वालों को चेचावनी

इसके अलावा प्रिटिंग प्रेस को निर्देश दिया गया है कि विवाह के कार्ड पर वर और वधू कानूनी तौर पर शादी करने लायक है नहीं इस बात का उल्लेख करे. इसके साथ ही जिला प्रशासन ने बाल विवाह कराने वाले व्यक्ति, सहयोग देने वाले व्यक्ति, संस्था, संगठन और सम्मलित होने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

See also  Petrol- Diesel Price: अब सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल! सरकार ने किया इशारा, कब और क्यों कम हो सकती हैं कीमतें?

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

गौरतलब है कि बाल विवाह कराने वाले व्यक्ति, सहयोग देने वाले व्यक्ति और अनुष्ठान करने वाले व्यक्तियों पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इस अधिनियम के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना या जेल और जुर्माना दोनों ही हो सकता है.

See also  Petrol- Diesel Price: अब सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल! सरकार ने किया इशारा, कब और क्यों कम हो सकती हैं कीमतें?

सूचना देने के लिए नंबर किए गए जारी

प्रशासन ने बाल विवाह की सूचना देने के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला और बाल विकास को 9425047133 नंबर पर कॉल करके सूचना दी जा सकती है.सहायक संचालक, महिला एवं बाल विकास को 7000879805 नंबर पर कॉल करके सूचना दी जा सकती है. जिला कार्यालय में 8696389007 नंबर पर कॉल करके सूचना दी जा सकती है. साथ ही, डायल 100, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, और महिला हेल्पलाइन 181 पर भी शिकायत की जा सकती है.

Related Articles

Leave a Reply