छत्तीसगढ़बिलासपुर

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में स्पेशल कोर्ट का फैसला : आरोपी को 20 साल की सजा, पीड़िता को 6 लाख रुपये का मुआवजा

बिलासपुर। दुष्कर्म के एक मामले में स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में 20-20 साल, एक धारा में पांच और एक अन्य धारा में तीन साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने एक हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. साथ ही पीड़िता को 6 लाख रुपये देने का निर्देश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिया है.

See also  रायपुर बस स्टैंड से चोरी हुई बस बरामद : होली के बाद से फरार था आरोपी,  जांजगीर-चांपा के अकलतरा में पुलिस ने दबोचा

अभियुक्त यशदास मानिकपुरी उर्फ अंशु के विरूद्ध धारा-363, 366-क, 376(3) भारतीय दंड संहिता और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-5(1)/6 के तहत आरोप है कि अभियुक्त ने 29 जनवरी 2023 के चार बजे यादव मोहल्ला टिकरापारा, थाना-सिटी कोतवाली क्षेत्रांतर्गत बालिका से दुष्कर्म किया, और 29 जनवरी 2023 से 27 फरवरी 2023 तक लगातार दुष्कर्म किया. पीड़िता की मां ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, उसने बताया कि उसकी पुत्री दिनांक 29 जनवरी 2023 को शाम करीबन 4.00 बजे घर से बाथरूम जाने निकली उसके बाद वापस घर नहीं आयी. जिसे घर, पड़ोस और रिश्तेदारों में तलाश किया गया लेकिन उसका कही पता नहीं चला. बाद में उसे आरोपी के साथ बरामद किया गया.

See also  नवरात्रि पर मां बम्लेश्वरी के दर्शन होंगे आसान, डोंगरगढ़ में रूकेगी ये 10 ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनों का भी हुआ विस्तार

मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि अभियुक्त की आयु भी अधिक नहीं है. किन्तु अभियुक्त 16 वर्ष से कम आयु की अवयस्क लड़की की अवयस्कता का लाभ उठाते हुए, दुष्कर्म किया है. लिहाजा अभियुक्त का कृत्य न केवल समाज पर बुरा प्रभाव डालता है बल्कि उसके अवयस्क के मानसिक दशा पर भी बुरा प्रभाव छोड़ता है.

See also  पिता ने 5 साल के बेटे को नहर में डुबोकर मार डाला, पारिवारिक विवाद में उठाया कदम, गिरफ्तार

Related Articles

Leave a Reply