छत्तीसगढ़

भारतमाला घोटाला:उमा बनकर मुआवजा लेने वाली उर्वशी तिवारी को नहीं मिली जमानत

भारत माला परियोजना के मुआवजा घोटाले की आरोपी उमा तिवारी की अंतरिम जमानत आवेदन को हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मंगलवार को आवेदन पर सुनवाई हुई।

इस दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस विभू दत्ता गुरु की डबल बैंच ने आवेदन को खारिज कर दिया है। दरअसल, दुर्ग से विशाखापत्तनम व मुंबई से कलकत्ता तक बनाई जा रही भारत माला सड़क परियोजना रायपुर के अभनपुर से गुजर रही है।

See also  पांच बेटियों के साथ घर के बाहर खड़ी मां : ढाई सौ स्क्वेयर फीट जमीन पर पड़ी सियासतदानों की नजर, पार्षद ने जड़ा ताला

इसमें भू अर्जन के लिए राजपत्र में सूचना प्रकाशन के बाद भी जमीन दलाल हरमीत सिंह खनूजा ने जमीन दलालों व राजस्व अधिकारियों का सिंडिकेट बनाया। फिर बड़ी-बड़ी जमीनों को छोटे-छोटे टुकड़ों मे बदलकर तत्कालीन भू अर्जन अधिकारी निर्भय साहू तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक व पटवारियों से मिलकर मुआवजा घोटाला किया। इससे सरकार को भारी नुकसान हुआ।

See also  शादी समारोह से लौट रहीं दो आदिवासी बच्चियों से सामूहिक दुष्कर्म, 3 नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ दर्ज मामला

इसमें एसीबी, ईओडब्ल्यू ने जमीन दलाल हरमीत सिंह खनुजा, विजय जैन, उमा तिवारी व उसके पति केदार तिवारी को ढाई माह पहले गिरफ्तार किया है। फिलहाल वह जेल में बंद हैं। इसमें ठाकुर राम चंद्र स्वामी, जैतु साव मठ का मुआवजा 2.13 करोड़ रुपए बना था।

इस मुआवजे को हड़पने के लिए उर्वशी तिवारी ने उमा तिवारी बनकर तत्कालीन भू अर्जन अधिकारी निर्भय साहू से मिली भगत कर झूठा आवेदन व शपथ पत्र देकर ले लिया था।

See also  CG Board 10th – 12th Toppers 2026 List : 12वीं में जिज्ञासु वर्मा और 10वीं में संध्या नायक, परीरानी और अंशुल शर्मा समेत 3 ने किया टॉप, देखें सभी TOPPERS की लिस्ट

Related Articles

Leave a Reply