छत्तीसगढ़: हेल्मेट न पहनने पर 500, ट्रैफिक पुलिस के लिए जारी हुआ नया फरमान
रायपुर
परिवहन विभाग ने प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने में भारी इजाफा कर दिया है। यह बढ़ोतरी 9 मई 2016 के बाद की गई है। यह तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। इसमें केंद्र द्वारा 2019 में घोषित कई दरों में कटौती भी की गई है। इसके अनुसार अब हेल्मेट न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा। केंद्र सरकार ने इस पर एक हजार रुपए जुर्माना हर बार पकड़े जाने पर घोषित कर रखा है। इसी तरह, बिना बेल्ट के गाड़ी चलाने व सवारी बैठाने पर एक हजार रुपए देने होंगे। इस पर केंद्र सरकार ने भी हजार रुपए तय किए हैं। बिना परमिट की गाड़ी चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 5 हजार और दूसरी बार में दस हजार रुपए देने होंगे। तेज रफ्तार वाहन चलाते पकड़े जाने पर पहली बार में हजार और दूसरी बार में 2000 रुपए जुर्माना तय किया गया है। परिवहन विभाग ने नए नियमों की अधिसूचना भी जारी कर दी है। बिना रजिस्ट्रेशन वाली दो व तीन पहिया वाली गाड़ी का उपयोग करने पर पहली बार में 1000 और दूसरी बार में दो हजार रुपए देने होंगे। इधर, केंद्र ने पांच से दस हजार रुपए जुर्माना पहले अपराध पर तय किया है। राज्य ने लाइट व्हीकल में 2000 और दूसरी बार में तीन हजार रुपए देने होंगे।