छत्तीसगढ़

सौतन लाया, अब पत्नी को देगा मुआवजा: महिला आयोग ने जवान की दूसरी शादी शून्य की, चैटिंग वाले बैगा पर होगी FIR

कांकेर

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने बुधवार को अलग-अलग कांकेर में अलग-अलग मामलों की सुनवाई की। इस दौरान एक एसटीएफ जवान की दूसरी शादी को शून्य घोषित कर दिया, वहीं पत्नी को मुआवजा देने के भी आदेश दिए। साथ ही एक अन्य मामले में व्हाट्सएप पर चैट करने वाले बैगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के भी आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान 17 मामले रखे गए, इनमें से पांच पर सुनवाई कर आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने फैसला दिया गया।

जिला पंचायत के सभाकक्ष में हुई जनसुनवाई के दौरान एक एसटीएव जवान का भी मामला आया। आरक्षक ने अपनी पत्नी को बिना सूचना दिए दूसरी शादी कर ली थी। आयोग ने कहा कि, पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह हमेशा शून्य होता है। इस मामले में STF के जवान को समझाइश दी गई। साथ ही हर माह उसे अपनी पत्नी को अपनी सैलेरी से 10 हजार रुपए देने के निर्देश दिए गए। पत्नी के खाते में सीधा रुपये आएं, इसके लिए आयोग की तरफ से STF दुर्ग कार्यालय को एक पत्र भी लिखा जा रहा है।

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एक अन्य मामले में कोविड से पति की मौत के बाद बहू को अपने ससुराल से सामान दिलवाने का मामला सामने आया। जहां सुनवाई के दौरान एक टीम को उनके ससुराल जाके समान दिलवाया जाएगा। वहीं भरण पोषण का एक मामला आयोग के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया। जिसमे पति ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो कमाता नहीं है। इस पर पत्नी को मामला दर्ज कराने के लिए स्वयं फैसला करने कहा गया है।

झाड़ फूंक करने वाले बैगा के खिलाफ भी हुई सुनवाई
नरहरपुर क्षेत्र के एक बैगा द्वारा झाड़-फूंक के नाम पर एक महिला को प्रताड़ित करने का मामला प्रकाश में आया था। जिसमे पुलिस ने मामला दर्ज कर जेल भेजा, लेकिन जमानत होने के बाद फिर से बैगा ने महिला को व्हाट्सएप चैट और अन्य प्रकार से धमकाने लगा। सुनवाई के दौरान आयोग ने कांकेर एडिशनल एसपी को फिर से मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

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