देश

दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी को अनोखी सजा, 6 महीने तक महिलाओं के कपड़े मुफ्त में धोने-आयरन करने की शर्त पर मिली जमानत

बिहार

मधुबनी के ADJ कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को अनोखी सजा दी है. जज ने अगले 6 महीने तक आरोपी को महिलाओं के कपड़े फ्री  धोने और आयरन करने की सजा सुनाई है. आरोपी पेशे से धोबी है. झंझारपुर कोर्ट के एडीजे अविनाश कुमार प्रथम ने आरोपी ललन कुमार साफी को इसी शर्त के सात जमानत पर रिहा किया है. आरोपी ललन कुमार पर एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार और दुष्कर्म की कोशिश का आरोप है. 19 अप्रैल को ललन को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है. दोनों पक्षों में समझौता भी हो चुका है. कोर्ट में आरोपी ललन के वकील ने कहा था कि उनका मुवक्किल अपने पेशे के जरिए समाज सेवा करना चाहता है. इसी आधार पर एडीजे अविनाश कुमार ने ये फैसला सुनाया. उन्होंने आरोपी को गांव की सभी महिलाओं के कपड़े फ्री में धोने और आयरन करने की शर्त पर जमानत दी. साथ ही कोर्ट ने 10 हजार रुपए के दो जमानतदार भी देने के लिए कहा. कोर्ट ने 6 महीने बाद आरोपी को मुखिया या सरपंच या सरकारी अधिकारी से अपनी शर्त का पालन करते हुए मुफ्त सेवा का प्रमाण पत्र भी सौंपने का आदेश दिया. आरोपी युवक फ्री सेवा दे रहा है या नहीं, इस पर नजर रखने के लिए जमानत की कॉपी गांव के सरपंच और मुखिया को भी भेजे जाने की बात कही गई है.

See also  कार खाई में गिरी...छत्तीसगढ़ के एक परिवार के 4 बच्चों सहित एक महिला की मौत

पहले भी दी गई हैं अनोखी सजाएं
ADJ अविनाश कुमार अपने अनोखे फैसलों को लेकर जाने जाते हैं. इसी साल अप्रैल में एक शिक्षक ने कोविड काल में भी स्कूल खोला था. इस शिक्षक को 5 गरीब बच्चों को पहली से 5वीं क्लास तक तीन महीने तक फ्री में पढ़ाने की शर्त पर जमानत दी गई थी. इसके अलावा मारपीट के आरोपी को भी उन्होंने इसी शर्त पर जमानत वो अपने घर के आसपास के नालों की सफाई करेगा. पिछले साल सितंबर में एक आरोपी को उन्होंने एक महीने तक मंदिर में राजमिस्त्री का काम करने की शर्त पर जमानत दी थी. इसी तरह मई 2021 से जेल में बंद आरोपी राजीव कुमार और नीतिश कुमार को बाढ़ पीड़ितों के लिए मुफ्त दाल देने की शर्त पर जमानत दी थी.

See also  किचन से चोरी हो रहे थे आलू टमाटर, CCTV लगाया तो दिखा मेड पेशाब मिलाकर गूंथ रही थी आटा

Related Articles

Leave a Reply