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मसाज सेंटरों के लिए नई गाइडलाइन: स्पा सेंटर में महिलाओं से मालिश नहीं करवा सकेंगे पुरुष, सेक्स रैकेट पर लगाम लगाने में मदद करेगा

नई दिल्ली

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में यौन शोषण व मानव तस्करी को रोकने के लिए स्पा और मालिश केंद्रों के संचालन के लिए नए सख्त दिशानिर्देशों को मंजूरी दी थी, जिसमें विपरीत लिंग के व्यक्ति से मालिश कराने पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान भी शामिल है। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालिवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में विपरीत लिंग के व्यक्ति से मालिश कराने पर पाबंदी लगाने के दिल्ली सरकार के दिशा-निर्देशों का मंगलवार को स्वागत किया और उम्मीद जताई कि यह कदम सेक्स रैकेट पर लगाम लगाने में मदद करेगा। दिशानिर्देशों में कहा गया है, ”स्पा और मसाज सेंटरों में विपरीत लिंग के व्यक्ति से मसाज कराने की अनुमति नहीं होगी। पुरुषों की मालिश के लिए पुरुष मालिशकर्ता और महिलाओं की मालिश के लिए महिला मालिशकर्ता का प्रावधान किया जाएगा।”स्पा और मसाज केन्द्रों को नए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। दिशा-निर्देशों के तहत इन्हें स्वास्थ्य व्यवसाय का लाइसेंस प्राप्त करने के लिये ”अपने परिसरों में किसी भी तरह की यौन गतिविधियों” और 18 साल से कम आयु के लोगों को काम पर रखने पर पूरी तरह पाबंदी लगानी होगी।मालिवाल ने ट्वीट किया, ”हमने दिल्ली के कई मसाज पार्लरों का औचक निरीक्षण कर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया और सरकार को सिफारिशें सौंपीं। दिल्ली में विपरीत लिंग के व्यक्ति से मसाज कराने पर प्रतिबंध लगाने के लिये मैं दिल्ली सरकार की आभारी हूं। इससे इस समस्या पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।”

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