बिलासपुर

1900 बोरी धान जब्त, दो गोदाम की गई सील

बिलासपुर

जिले में अवैध धान की खरीद बिक्री रोकने प्रशासन सक्रिय है। पेंड्रा साहू किराना व्यवसायी और जय मां काली ट्रेडर्स के गोदाम में 1900 बोरी अवैध धान जब्त कर ने गोदाम सील कर दी है। जानकारी के अनुसार जिले में अवैध रूप से धान भंडारण की शिकायत पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा गठित जांच दल द्वारा रविवार को नगर पंचायत पेंड्रा में जय मां काली ट्रेडर्स के गोदाम में 800 बोरी धान बिना किसी दस्तावेज के पाया गया। इस पर कार्रवाई करते हुए धान जब्त कर गोदाम को सील किया गया। इसी तरह इससे पूर्व ग्राम अंजनी में साहू किराना व्यवसायी के गोदाम में 1100 बोरी धान अवैध रूप से पाया गया।अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं देने तथा किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं दिखाने पर धान जप्त कर गोदाम को सील किया गया। जब्ती की कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेंड्रा अपूर्व टोप्पो, तहसीलदार शेष नारायण जायसवाल, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हेमंत कश्यप एवं पटवारियों की उपस्थिति में की गई।
पुराने जूट बारदानों की दर 18 रुपये निर्धारित
गौरेला। राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य में किसानों से धान एवं मक्का खरीदी में उपयोग किए जाने वाला पुराने जूट बारदानों की दर का निर्धारण कर दिया गया है। प्रति नग जूट बारदानें की दर 18 रूपए निर्धारित की गई है। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी किसानों, मिलरों एवं पीडीएस दुकानों के पुराने जूट बारदानें का उपयोग किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के प्रबंध संचालक द्वारा खरीफ विपणन 2021-22 हेतु पुराने जूट बारदानों का मूल्य निर्धारण करने के संबंध में अनुरोध किया गया था। पंजीयक, सहकारी संस्थाएं की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा पुराने जूट बारदानों के लिए 18 रूपए प्रति नग दर निर्धारित करने की अनुशंसा की गई थी।

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