छत्तीसगढ़

अंतराज्यीय चोर गिरोह का मास्टर माइंड गिरफ्तार…..चोरी का माल बेचने वाले को भी लिया गया हिरासत में

कोरिया

थाना कोटाडोल के अपराध क्रमांक 13/2019 धारा 457,380 IPC एवं अपराध क्रमांक 14/2019 धारा 457/380 IPC प्रार्थी मनोज गुप्ता साकिन कोटाडोल के घर के दरवाजे के गुलाबा को तोड़कर अंतरराज्यीय चोरी के आरोपी पप्पू बसोर,मोतीलाल बसोर, मोहनलाल बसोर, राममिलन बसोर ग्राम सरई, बुधेला के द्वारा वर्ष 2019 की रात को घर के अंदर कमरे से सोने चांदी की जेवर, नगदी तीन हजार रुपये जुमला कीमती 49000 रुपये चोरी कर ले गए, तथा प्रार्थी अनुप कुमार सोनी के कमरे का दरवाजा तोड़कर सोने चांदी के जेवर, बैग, अटैची को चोरी कर कीमती 141000 रुपये चोरी कर ले गया। प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना किया गया। उक्त दोनो प्रकरणों में आरोपी मोतीलाल बसोर, राममिलन बसोर, मोहनलाल बसोर से चांदी के जेवर एवं नगदी एवं घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल, कीमती क्रमशः दोनो प्रकरणों में 16000 एवं 55000 रुपये उक्त जुमला रकम 71000 जप्त कर उक्त तीनो आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान पेश किया गया है जिसका मामला विचाराधीन है।

मुख्य आरोपी पप्पू बसोर घटना पश्चात फरार था। जिसकी लगातार पता तलाश की जा रही थी। श्री संतोष सिंह पुलिस अधीक्षक कोरिया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह बैकुंठपुर एवं एसडीओपी मनेंद्रगढ़ राकेश कुर्रे के निर्देशन पर दो साल तीन महीने से फरार आरोपी को थाना प्रभारी निरीक्षक तेजनाथ सिंह हमराह उपनिरीक्षक शिव कुमार कंवर एवं आरक्षक सियाराम साहू, शाहिद परवेज, विकास कश्यप रामदेव, जितेन्द्र राजवाड़े, विष्णु यादव के द्वारा आरोपी पप्पू बसोर के मेमोरेंडम कथन मुताबिक दिनांक 01/09/2021 को रवाना होकर ग्राम सरई थाना सरई मध्यप्रदेश जाकर आरोपी के निशानदेही में रामकिशोर सोनी चोरी की जेवर खरीदी किया है को नोटिस दिया गया जो कि जेवर पेश नही किया, अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई एवं आरोपी पप्पू बसोर से मेमोरेंडम कथन मुताबिक चोरी जेवर को बिक्री रकम से खरीदी मोटरसाइकिल क्रमांक MP66MJ3309 कीमती 80000 जप्त किया गया व अपराध सबूत पाऐ जाने पर व अपराध क्रमांक 13/2019 धारा 457,380,411,201 IPC आरोपी पप्पू बसोर एवं आरोपी रामकिशोर सोनी जो चोरी का माल सोने चांदी को खरीद कर गलाकर बिक्री करने का आदी है व हमेशा चोरी का माल लेता है को दिनांक 01/09/2021 को गिरफ्तार किया गया तथा अपराध क्रमांक 14/2019 धारा 457,380,411,201 IPC के तहत आरोपी पप्पू बसोर एवं चोरी की माल खरीदकर खपाने वाला सतीश कुमार जायसवाल साकिन थाना सरई को दिनांक 01/09/2021 को गिरफ्तार किया गया। रिमांड न्यायालय जनकपुर में पेश की गई।

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