छत्तीसगढ़

NHM कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: CM साय की घोषणा के बाद बीमा कवर का आदेश जारी

रायपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। 13 जून को आयोजित प्रदेश स्तरीय एनएचएम कर्मचारी महासम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा की गई घोषणा पर अब अमल शुरू हो गया है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रयासों से बैंक ऑफ इंडिया (BOI) के साथ एमओयू लागू किया गया है, जिसके तहत कर्मचारियों को कई बीमा सुविधाएं मिलेंगी। इसमें व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा ₹140 लाख, स्थायी पूर्ण विकलांगता पर ₹140 लाख, आंशिक विकलांगता पर ₹70 लाख, हवाई दुर्घटना में ₹2 करोड़ तक का बीमा कवर शामिल है।

इसके अलावा बच्चों की शिक्षा के लिए प्रति बच्चा ₹5 लाख (अधिकतम ₹10 लाख) तक की सहायता, सामान्य मृत्यु पर ₹6 लाख का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस और रियायती दरों पर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी दिया जाएगा।

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संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी ने बताया कि इन लाभों के लिए कर्मचारियों का वेतन खाता बैंक ऑफ इंडिया में सेलरी अकाउंट होना जरूरी है। पहली सैलरी मिलने के बाद ही यह सुविधाएं लागू हो जाएंगी।

संघ के प्रवक्ता पुरन दास ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय एनएचएम कर्मचारियों और उनके परिवारों को मजबूत सुरक्षा प्रदान करेगा।

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