छत्तीसगढ़

धमतरी के ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा फैसला : पांच दोषियों को उम्रकैद, मृतकों के परिजनों ने आरोपियों पर फेंकी चप्पल

धमतरी। जिले के ग्राम भोयना स्थित अन्नपूर्णा ढाबा के पास हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड में न्यायालय ने पांच वयस्क आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला सुनाए जाने के बाद जब पुलिस आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में जेल ले जाने के लिए न्यायालय परिसर से बाहर निकाल रही थी, तभी मृतकों के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने आरोपियों पर चप्पल फेंकी और उनके साथ मारपीट की कोशिश की।

मामला बीते वर्ष का है, ग्राम भोयना के अन्नपूर्णा ढाबा के पास रायपुर के तीन युवकों आलोक सिंह ठाकुर, नितिन टांडी और सुरेश हियाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल आठ आरोपियों को आरोपी बनाया गया था। गुरुवार को धमतरी न्यायालय में मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया।

Dhamtari Triple Murder Case

न्यायालय में प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर पांच वयस्क आरोपियों को दोषी पाया गया। इनमें गोपी दीवान (20), गौतम दीवान (22), कुलेश्वर नेताम (25), रणवीर साहू (20) और आशुतोष ध्रुव (19) शामिल हैं। न्यायालय ने पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। वहीं मामले में शामिल तीन विधि से संघर्षरत बालकों के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई है।

सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस पांचों दोषियों को जेल ले जाने के लिए न्यायालय से बाहर लेकर आई। इसी दौरान वहां मौजूद मृतकों के परिजनों ने आरोपियों को देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। परिजन आरोपियों को गालियां देते हुए उनके पीछे दौड़े और चप्पलें फेंकीं। कुछ परिजनों ने आरोपियों पर हमला करने की भी कोशिश की। अचानक हुए हंगामे के बाद न्यायालय परिसर के बाहर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों ने किसी तरह आरोपियों को परिजनों से बचाया और सुरक्षित वाहन तक पहुंचाकर जेल रवाना किया।

हंगामे के दौरान मृतकों के परिजनों ने कहा कि उनके घर का चिराग बुझाने वाले आरोपियों को उम्रकैद की नहीं, बल्कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए। परिजनों ने कहा कि वे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। न्यायालय के बाहर काफी देर तक मृतकों के परिजनों का आक्रोश और दर्द देखने को मिला।

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