छत्तीसगढ़

बस का सफर हुआ महंगा : राज्य सरकार ने बढ़ोत्तरी के लिए जारी की अधिसूचना, पढ़िए कितना महंगा हुआ सफर 

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस यात्रियों को महंगाई का झटका लगने वाला है। प्रदेश सरकार ने  बसों में किराए की बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी है। इस बाबत राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। किस तरह की बस के लिए किते पैसे की बढ़ोत्तरी की गई है, यह जानने के लिए बढ़ोत्तरी सूची पढ़ सकते हैं-

वोल्वो, स्कैनिया, मर्सिडीज आदि सुपर लग्जरी वातानुकूलित सेवाओं के लिए

  1. सुपर लग्जरी वातानुकूलित- रुपये 12.00 प्रति यात्री प्रथम 05 कि.मी. की दूरी के लिए और तत्पश्चात् रुपए 03.30 प्रति यात्री प्रति कि.मी. या उसके भाग के लिए
  2. सुपर लग्जरी वातानुकूलित अर्द्ध-शयन एवं शयनयान- रुपये 12.00 प्रति यात्री प्रथम 05 कि.मी. की दूरी के लिए और तत्पश्चात् रुपए 03.30 प्रति यात्री प्रति कि.मी. या उसके भाग के लिए और वातानुकूलित अर्द्ध-शयनयान में सीट के लिए रुपए 03.00 प्रति यात्री प्रति कि.मी. तथा शयनयान के लिए रुपए 03.30 प्रति यात्री प्रति कि.मी.
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वोल्वो, स्कैनिया, मर्सिडीज आदि सुपर लग्जरी वातानुकूलित सेवाओं से भिन्न 

  1. साधारण बस सेवा के लिए- रुपये 10.00 प्रति यात्री प्रथम 05 कि.मी. की दूरी के लिए और तत्पश्चात् रुपए. 01.75 प्रति यात्री प्रति कि.मी. या उसके भाग के लिए
  2. साधारण रात्रिकालीन बस सेवा के लिए- साधारण बस सेवा के किराये का 10 (दस) प्रतिशत अधिक
  3. डीलक्स बस सेवा के लिए- रुपये 12.00 प्रति यात्री प्रथम 05 कि.मी. की दूरी के लिए और तत्पश्चात् रुपए 02.20 प्रति यात्री प्रति कि.मी.
  4. डीलक्स बस रात्रिकालीन सेवा के लिए- रुपये 12.00 प्रति यात्री प्रथम 05 कि.मी. की दूरी के लिए और तत्पश्चात् रुपए 02.20 प्रति यात्री प्रति कि.मी.
  5. डीलक्स शयनयान कोच एवं अर्द्ध-शयनयान कोच सेवा वातानुकूलन रहित के लिए- डीलक्स शयनयान के लिए रुपये 12.00 प्रति यात्री प्रथम 05 कि.मी. की दूरी के लिए और तत्पश्चात रुपए 02.20 प्रति यात्री प्रति कि.मी. या उसके भाग के लिए तथा डीलक्स अर्द्ध-शयनयान के लिए रुपए 12.00 प्रति यात्री प्रथम 05 कि.मी. दूरी तक के लिए तथा तत्पश्चात सीटों के लिए रुपए 02.20 प्रति यात्री प्रति कि.मी. तथा शयनयान (बर्थ) के लिए रुपए 02.20 प्रति यात्री प्रति कि.मी.
  6. डीलक्स शयनयान एवं अर्द्ध-शयनयान कोच सेवा वातानुकूलित सहित के लिए- डीलक्स शयनयान वातानुकूलन के लिए रूपये 12.00 प्रति यात्री प्रथम 05 कि.मी. की दूरी तक के लिए और तत्पश्चात रुपए 03.20 प्रति यात्री प्रति कि.मी. या उसके भाग के लिए तथा डीलक्स वातानुकूलित अर्द्ध-शयनयान के लिए रुपए12.00 प्रति यात्री प्रथम 05 कि.मी. की दूरी के लिए तथा तत्पश्चात सीटों के लिए रुपए 03.20 प्रति यात्री प्रति कि.मी. एवं शयनयान (बर्थ) के लिए रुपए. 03.20 प्रति यात्री प्रति कि.मी.
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टीप:-

  1. उपरोक्तानुसार संगणित किराए की राशि में 0.50 पैसे तथा उससे अधिक की किसी राशि को, अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जाएगा और 0.50 पैसे से कम की किसी राशि को छोड़ दिया जाएगा।
  2. रात्रिकालीन बस सेवा से अभिप्रेत है, ऐसी सेवा जो साधारणत: सूर्यास्त से सूर्योदय के मध्य संचालित होती है, जिसकी एक ओर की दूरी 200 कि.मी. से अधिक होती है।
  3. “रात्रिकालीन” “वातानुकूलित” “शयनयान” अथवा “अर्द्ध-शयनयान” सेवा का यथा-स्थिति रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तथा अनुज्ञा-पत्र में उल्लेख होना चाहिए, तभी इन वर्गों के लिए निर्धारित किराया संगणित किया जावेगा और तदनुसार किराया-सूची जारी की जावेगी।
  4. यात्री वाहनों के नवीन किराये की दर में वोल्वो, स्कैनिया, मर्सिडीज बस सेवा के प्रस्तावित किराये की दर को भी सम्मिलित किया गया है।

उपरोक्त निर्देश नीचे अनुसूची में दिए गए शर्तों के अध्यधीन दिया जाएगा

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अनुसूची

(1) नीचे दिये गये व्यक्ति-
(अ) नेत्रहीन व्यक्ति।
(ब) मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्ति।
(स) विकलांग व्यक्ति जो दोनों पैरों से चलने में असमर्थ हो।
(द) वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 80 (अस्सी) वर्ष या उससे अधिक हो, और
(इ) एच.आई.व्ही. एड्स (Immune-Supress) से पीड़ित व्यक्ति।

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