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‘यौन शोषण की धमकी देकर ब्लैकमेल, मांगे 5 करोड़’, प्रज्ज्वल रेवन्ना के भाई ने दर्ज कराई FIR

बेंगलुरु

कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल के आरोपों में फंसे जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज रेवन्ना को झूठ यौन शोषण के केस में फंसाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. कर्नाटक की हासन जिले की पुलिस ने प्रज्वल के भाई और जेडीएस एमएलसी सूरज रेवन्ना को ब्लैकमेल करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. आरोप है कि ये लोग सूरज रेवन्ना को झूठे यौन शोषण के आरोपों में फंसाने के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे.

एफआईआर के मुताबिक, सूरज (36) और उनके एक करीबी शिवकुमार ने चेतन और उसके एक रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. इस शिकायत में कहा है कि ये लोग सूरज को ब्लैकमेल कर रहे थे और झूठे आरोपों में फंसाने के एवज में पांच करोड़ रुपयों की मांग कर रहे थे. कहा जा रहा है कि इस मामले में आरोपी चेतन ने सबसे पहले शिवकुमार से दोस्ती की. इसके बाद उसने आर्थिक तंगी का हवाला देकर नौकरी के लिए मदद मांगी. शिवकुमार ने इस बीच लोकसभा चुनाव के दौरान सूरज रेवन्ना से चेतन की मुलाकात कराने को रजामंद हो गया.

पांच करोड़ की फिरौती

इस बीच 17 जून को चेतन ने शिवकुमार को बताया कि वह नौकरी मांगने के लिए एक दिन पहले सूरज रेवन्ना के फॉर्महाउस गया था लेकिन सूरज ने मदद से इनकार कर दिया. इसके बाद चेतन ने कथित तौर पर सूरज और उसके परिवार को बदनाम करने की धमकी दी. आरोप है कि चेतन ने कहा कि अगर उसे पांच करोड़ रुपये नहीं मिले तो वह यौन शोषण के आरोप में सूरज के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगा. इसके बाद चेतन लगातार शिवकुमार को ब्लैकमेल करता रहा. उसने बाद में ब्लैकमेल राशि घटाकर तीन करोड़ और फिर ढाई करोड़ भी कर दी. चेतन का रिश्तेदार भी इस ब्लैकमेलिंग में शामिल था. वही चेतन के फोन से शिवकुमार को मैसेज भेजता था.

चेतन ने 19 जून को एक बार फिर शिवकुमार को फोन किया और पैसे नहीं मिलने पर सूरज और उसके परिवार को बदनाम करने की धमकी दी. इसके दो दिन बाद शिवकुमार और सूरज ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया. इस मामले में आईपीसी की धारा 384 (उगाही) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

भाई प्रज्वल पर क्या है आरोप?

प्रज्वल के खिलाफ दर्ज पहला केस 47 साल की पूर्व नौकरानी के यौन शोषण से जुड़ा है. इसमें उसे मुख्य आरोपी ना बनाकर सहायक आरोपी यानी की आरोपी नंबर 2 बनाया गया है. इसे 28 अप्रैल को हासन के होलेनारसीपुरा में रजिस्टर्ड किया गया. इसमें प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना मुख्य आरोपी हैं, जो इस समय जमानत पर हैं.

बार-बार दुष्कर्म करने का आरोप

दूसरा केस सीआईडी ने रजिस्टर्ड किया है. यह मामला 1 मई को दर्ज हुआ था. इसमें 44 साल की महिला ने कई बार दुष्कर्म करने का आरोप प्रज्वल पर लगाया है. आरोप किसी और ने नहीं बल्कि जेडीएस की महिला कार्यकर्ता ने ही लगाया है.

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