छत्तीसगढ़

निर्वाचन की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र के लिए सामान्य निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा

  1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र के लिए सामान्य निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।
  2. राज्य में कुल 51 विधानसभा सीट अनारक्षित है 29 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु एवं 10 सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है।
  3. राज्य में निर्वाचन संपन्न कराये जाने हेतु 90 रिटर्निंग अधिकारी एवं 208 सहायक रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित किये जा चुके हैं | उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा चुका है |
  4. निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है।
  5. निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन दो चरणों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराए जाएंगे:-
निर्वाचन कार्य निर्धारित तिथि (प्रथम चरण) निर्धारित तिथि (द्वितीय चरण)
 अधिसूचना का प्रकाशन13 अक्टूबर 2023 (शुक्रवार)21 अक्टूबर 2023 (शनिवार)
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि20 अक्टूबर 2023 (शुक्रवार)30 अक्टूबर 2023 (सोमवार)
 नामांकन पत्रों की संवीक्षा21 अक्टूबर 2023 (शनिवार)31 अक्टूबर 2023 (मंगलवार)
 नाम वापसी की तिथि23 अक्टूबर 2023 (सोमवार)2 नवम्बर 2023 (गुरुवार)
 मतदान की तिथि7 नवम्बर 2023 (मंगलवार)17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार)
 मतगणना की तिथि3 दिसंबर 2023 (रविवार)3 दिसंबर 2023 (रविवार)
 तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन   संपन्न होगा5 दिसंबर 2023 (मंगलवार)5 दिसंबर 2023 (मंगलवार)
  • प्रथम चरण में कुल 20 विधानसभा क्षेत्रों (वि.स. क्षेत्र क्र. 71 से 90) के 5,303 मतदान केन्द्रों में मतदान संपन्न होगा |
  • द्वितीय चरण में कुल 70 विधानसभा क्षेत्रों (वि.स. क्षेत्र क्र. 01 से 70) के 18,806 मतदान केन्द्रों में मतदान संपन्न होगा |
  • आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों में मतदाता को एपिक कार्ड अथवा निम्न में से कोई एक Identity Card (पहचान पत्र) प्रस्तुत किया जाना होगा :
  1. आधार कार्ड,मनरेगा जॉब कार्ड,बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोग्राफ युक्त पासबुक,श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड,ड्राइविंग लायसेंस,पैन कार्ड,रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया (RGI) द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (NPR) के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड,भारतीय पासपोर्ट,फोटोग्राफ युक्त पेंशन दस्तावेज,केंद्र/राज्य सरकार/PSUs/पब्लिक लिमिटेड कंपनी के Employees को जारी किया गया फोटोग्राफ युक्त Service Identity Card,MPs/MLAs/MLCs को जारी किया गया Official Identity Card एवं  सामाजिक न्य्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी Unique Disability ID (UDID) Card.  

A. निर्वाचक नामावली :-

  1. दिनांक 04.10.2023 को निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 3 लाख 60 हजार 2 सौ चालीस है जिनमें से 1 करोड़ 1 लाख 20 हजार 8 सौ तीस पुरुष मतदाता एवं 1 करोड़ 2 लाख 39 हजार 4 सौ दस महिला मतदाता पंजीकृत  हैं ।
  2. प्रदेश में सेवा मतदाताओं की संख्या 19 हजार 839 है | इस प्रकार सेवा निर्वाचको को मिलाकर प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 3 लाख 80 हजार 79 है |
  3. राज्य का Elector-Population Ratio- 67.02 प्रतिशत एवं Gender Ratio- 1012  है ।
  4. विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 85 लाख 88 हजार 520 थी। इस प्रकार मतदाताओं की संख्या में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
  5. चिन्हांकित दिव्यांग (PwD) मतदाताओं की संख्या 1 लाख 60 हजार 955  है।
  6. प्रदेश में तृतीय लिंग के कुल 790 मतदाता पंजीकृत हैं |
  7. प्रदेश में कुल 17 प्रवासी भारतीय मतदाता पंजीकृत है |
  8. कुल मतदाताओं में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 7 लाख 23 हजार 771 है।
  9. 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 1 लाख 86 हजार 215 है |
  10. राज्य में 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले मतदाताओं की संख्या 2,462 है |

डाक मतपत्र :-

  1.  अब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार (1) 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु वाले वृद्धजन, (2) 40% या इससे अधिक दिव्यांगता रखने वाले दिव्यांगजन एवं (3) COVID 19 के संदिग्ध अथवा संक्रमित मतदाता भी निर्धारित प्ररूप 12घ के माध्यम से निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक के 5 दिवस के अन्दर सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं | जिससे वह डाक मतपत्र के माध्यम से घर पर ही वोटिंग कर सकेंगे |
  2. ऐसे समस्त पात्र आवेदक मतदाताओं हेतु विशेष मतदान दल का गठन किया जावेगा | ये मतदान दल पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था एवं आवश्यक मतदान सामग्री के साथ निर्धारित तिथि को ऐसे मतदाताओं के घर जाकर पूर्ण गोपनीयता के साथ उनका मत प्राप्त करेंगे | मतदान दल के रूट चार्ट एवं उनके दौरे की सूचना सभी अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी |
  3. उपरोक्त श्रेणी के अतिरिक्त सेवा मतदाताओं को ETPBS (Electronically Transmitted Postal Ballot) भेजा जावेगा जिसपर वे अपना मत रिकॉर्ड कर इसे डाक के माध्यम से प्रेषित करेंगे |
  4. निर्वाचन ड्यूटी में तैनात मतदाताओं को भी डाक मतपत्र के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विहित सुविधा केंद्र में मतदान की पात्रता रहेगी इस हेतु उन्हें नियत समयावधि में निर्धारित प्ररूप 12 में आवेदन प्रस्तुत करना होगा |   
  5. निर्वाचन कार्मिकों, जो अपनी ही विधानसभा में कार्यरत है, को निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र (EDC) जारी किया जावेगा , जिसे वे अपने विधानसभा के किसी भी मतदान केंद्र में प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे |

D.नाम-निर्देशन व्यवस्था:-

1.   सभी नाम निर्देशन पत्र जिला स्तर पर ही लिये जायेंगे।

2.        नाम निर्देशन के लिये अभ्यर्थी के मात्र तीन वाहन ही नामांकन केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में प्रवेश कर सकेंगे।

3.        नाम निर्देशन के लिये जमानत की राशि अनारक्षित वर्ग के लिये रू. 10,000/- (रूपये दस हजार) एवं आरक्षित (अ.जा. एवं अ.ज.जा.) वर्ग के लिये रू. 5,000/- (पांच हजार) होगी।

4.        नाम निर्देशन के लिये अभ्यर्थी सहित कुल पांच व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे।

5.        ऑनलाईन नाम निर्देशन एवं शपथ पत्र की वैकल्पिक सुविधा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। जिसमें नामांकन पत्र एवं शपथ पत्र की प्रविष्टियां करके उनका मुद्रण कर अभ्यर्थी को नाम निर्देशन रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष व्यक्तिशः प्रस्तुत किये जायेंगे।

6.        एक अभ्यर्थी अधिकतम 4 सेट नाम निर्देशन प्रस्तुत कर सकता है।

7.        नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को अपना नवीनतम फोटो भी देना होगा।

E.प्रचार-प्रसार:-

  1. राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक करने के लिए स्वीप अभियान के माध्यम से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से भी मतदाताओं को जागरूक करने में आवश्यक सहयोग  की अपेक्षा है।
  2. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 होगी, जबकि गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए यह संख्या 20 होगी  ।
  3. राजनीतिक दलों को स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन की अधिसूचना प्रकाशन के सात दिवस के भीतर देनी होगी |

F.आदर्श आचरण संहिता:-

निर्वाचन की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है और निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होते तक यह प्रभावशील रहेगी। निर्वाचन हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की जा रही है | आचार संहिता के प्रभावी क्रियांवयन के लिये निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

1. संपत्ति का विरूपण पर प्रभावी कार्यवाही:-

क) शासकीय संपत्ति का विरूपणः- इस उद्देश्य के लिए सभी सरकारी कार्यालय और उन  परिसरों के जिसमें कार्यालय भवन स्थित है, के सभी दीवार लेखन, पोस्टर/स्टीकर्स, कटआउट/होर्डिंग्स, बैनर, झंडे या किसी अन्य रूप में विरूपण आदि को चुनाव की घोषणा 24 घंटे के अंदर हटाया जायेगा।

ख) सार्वजनिक संपत्ति का विरूपण और सार्वजनिक स्थान का दुरुपयोगः- सभी सार्वजनिक स्थलों, जिनमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगरपालिका/स्थानीय निकायों के भवन आदि सम्मिलित हैं, से अनधिकृत राजनैतिक विज्ञापन, दीवार लेखन/पोस्टर/स्टीकर्स, कटआउट/होर्डिंग्स, बैनर झंडे आदि आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा के 48 घंटे के भीतर हटाया जायेगा।

(ग) निजी संपत्ति का विरूपणः- निजी संपत्तियों पर, स्थानीय विधि और अदालत के निर्देशों के अधीन रहते हुये प्रदर्शित किए गए सभी अनधिकृत राजनैतिक विज्ञापन को आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के 72 घंटे के भीतर हटाया जायेगा।

2.        आधिकारिक (शासकीय) वाहनों का उपयोगः– किसी भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार या किसी अन्य द्वारा आधिकारिक(शासकीय) वाहन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

3.        सरकारी खर्चे पर विज्ञापनः– आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव के दौरान सरकारी खर्चे पर समाचार पत्रों/अन्य किसी मीडिया एवं आधिकारिक मीडिया का दुरुपयोग राजनैतिक समाचारों के पक्षपातपूर्ण प्रकाशन/प्रसारण या सरकार के उपलब्धियों के प्रचार के लिये नहीं किया जायेगा।

  • चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति :
  • चुनाव प्रचार हेतु उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक वाहन का “वाहन परमिट” जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी किया जावेगा | बिना परमिट (जो कि वाहन में चस्पा करना अनिवार्य होगा) के वाहनों को तत्काल जब्त किया जावेगा |
  • मौन अवधि को छोड़कर अभ्यर्थियों के लिये वाहनों की संख्या के लिए कोई सीमा नहीं है.     
  • प्रचार के लिए किसी भी सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकता है
  • आम सभा :
  • सभा के लिए सार्वजनिक स्थलों की पहचान पहले से जिला प्रशासन द्वारा किया जा चुका है।
  • यदि सभा स्थल कोई शैक्षणिक संस्था है तो सभा के पूर्व संस्था प्रबंधन से अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। 
  • सभा का आयोजन रात के 10 बजे पश्चात् प्रतिबंधित होगा।
  • आयोजित की जाने वाली प्रत्येक सभा के लिए अनुमति आवश्यक होंगे।
  • मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटों के पूर्व की अवधि के दौरान कोई भी सभा आयोजित नहीं की जा सकती है।

6.  रैली की अनुमति: 

1. रैली का मार्ग पूर्व से तय होगा और इसका उल्लेख आवेदन मे किया जाएगा।

2. रैली के प्रारंभ और अंत का समय एवं स्थान पूर्व से निश्चित होगा ।

3. रैली के मार्ग में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

4. यदि रैली कि लंबाई अत्यधिक है तो इसे कुछ अंतराल के बाद तोड़ा जाना चाहिए।

7.  रोड शो की अनुमति:    

1. रोड शो की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी ।

2.10 से अधिक वाहनों कि दशा में 10 वाहनों के बाद  100 मीटर  का   अंतराल होगा |

3.सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अधीन ही लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति  होगी |

4. बच्चों और स्कूल यूनिफॉर्म में शालेय छात्र छात्राओं को रोड शो में शामिल नहीं किया जाएगा।  

8.  लाउड स्पीकर की अनुमति 

1. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप क्षेत्र अनुसार अनुमेय डेसीबल के अंतर्गत ही लाउड स्पीकर की अनुमति दी जाएगी।

2. लाउड स्पीकर कि अनुमति रात्री 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी।  मौन अवधि में लाउड स्पीकर का उपयोग वर्जित रहेगा।

9.  अस्थायी प्रचार कार्यालयों कि अनुमति 

1. किसी भी अतिक्रमित भूमि या भवन पर अस्थायी प्रचार कार्यालयों की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

2. शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल से लगे हुए भवनों में अस्थायी प्रचार कार्यालय कि अनुमति नहीं दी जाएंगी।

3. किसी भी मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में यह किसी भी कार्यालय के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. यह कार्यालय किसी धार्मिक भवनों में नहीं संचालित किए जा सकते हैं । 

सभी प्रकार के आवेदनों को सुविधा एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन भी लिया जावेगा एवं “पहले आओ-पहले पाओ” के सिद्धांत पर अनुमति दी जावेगी |

G. निर्वाचन  व्यय अनुवीक्षण:-

  1. निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी को  एक पृथक बैंक अकाउंट  नामांकन दाखिल करने के  कम से कम 1 दिन पूर्व  खोलना होगा  एवं नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को  इस पृथक बैंक अकाउंट का उल्लेख करना होगा।
  2. नामनिर्देशन की तारीख से लेकर   परिणाम की घोषणा तक  दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए  समस्त व्यय  उक्त  बैंकिंग अकाउंट  से स्वयं या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा किया जाएगा ।
  3. निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा रुपये 40.00 लाख होगी।
  4. नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को अपने समस्त चल अचल संपत्ति के बारे में शपथ पत्र में जानकारी देनी होगी।
  5. अभ्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है  कि वह  प्रचार अवधि के दौरान  कम से कम 3 बार निजी रूप से  या  अपने निर्वाचन एजेंट के माध्यम से  या अपने द्वारा विधिवत  रूप से  प्राधिकृत  व्यक्ति  द्वारा  व्यय प्रेक्षक /निरीक्षण के लिए पदाभिहित अधिकारी के सम्मुख  रजिस्टर पेश करेंगे।
  6. परिणाम घोषणा  के 30 दिवस के भीतर  अभ्यर्थी को  अपने लेखे का विवरण  जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।
  7.  निर्धारित समय में व्यय लेखा  जमा नही करने पर निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 10क के तहत अभ्यर्थी को 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है ।
  8. यदि अभ्यर्थी का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त है  तो, अभ्यर्थी को  निर्धारित प्ररूप में नाम वापसी के पश्चात मतदान दिवस के दो दिन पूर्व तक  तीन बार समाचार पत्र  एवं टेलीविजन में अपने अपराधिक मामले के विषय में प्रकाशन/प्रसारण करना होगा ।
  9.  यदि अभ्यर्थी किसी पंजीकृत राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है,  तो उसे अपने आपराधिक पूर्ववृत्त की सूचना अपने दल को भी देनी होगी और ऐसे राजनीतिक दल को अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्ववृत्त का प्रकाशन और प्रसारण एक स्थानीय समाचार पत्र एवं एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशन एवं टेलीविजन पर प्रसारण करना अपेक्षित है, साथ ही ऐसे आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थी की समस्त जानकारी अपने वेबसाइट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, टि्वटर आदि  पर भी प्रकाशित करनी होगी। उन्हें यह भी बताना होगा कि बिना आपराधिक चरित्र वाले अभ्यर्थी के स्थान पर आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थी के चयन का कारण क्या है।
  1. नाम वापसी के अंतिम दिन से चौथे दिन में पहला प्रकाशन ,नाम वापसी के अंतिम दिन के 5 से 8 दिन में दूसरा प्रकाशन एवं  नाम वापसी के अंतिम दिन के 9वें दिन से प्रचार प्रसार  के अंतिम दिन तक तीसरा प्रकाशन करवाना होगा।
  2. उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न करना माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आएगा |

H. मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC कमेटी)

  1. राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी।
  2. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल ,रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित ), e-समाचार पत्र ,बल्क एस. एम.एस./वॉइस मैसेज ,सार्वजनिक स्थलों पर  दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया ,वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व उपरोक्त कमेटी से क्रमशः राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे।
  3. मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा भ्रामक समाचार / फेक न्यूज़ की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी।
  4. पेड न्यूज़ के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में प्रसारण पर भी एमसीएमसी कमेटी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
  5. निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर ,पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम,पता एवं मुद्रित संख्या छपा होना आवश्यक है ।

Related Articles

Leave a Reply