जांजगीर: फर्म मेसर्स ज्ञानीराम चंदगीराम के तीन गोदाम सील, पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त
उर्वरक व्यवसाय का लायसेंस निलंबन की अनुशंसा

जांजगीर-चांपा
सक्ती के उर्वरक विक्रेता फर्म द्वारा उर्वरकों के विक्रय,भंडारण में अनियमितता और अधिक कीमत पर उर्वरकों की बिक्री करने के कारण उनके तीन भंडारण गृहों को सील और विक्रय लायसेंस को निलंबित करने की गई है।
उपसंचालक कृषि ने बताया कि
एस डी एम सक्ती सुश्री रेना जमील और कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सक्ती के मेसर्स ज्ञानीराम चंदगीराम सक्ती की फर्म का उर्वरक विक्रय सह भण्डारण स्थल का आकस्मिक निरीक्षण गत -19 अगस्त को किया गया। निरीक्षण में फर्म द्वारा उर्वरक का अधिसूचित घोषित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय, धारा 5 के तहत विक्रेता द्वारा क्रेता को कैश,कैडिट मेमो जारी नहीं करने , ही परिसर में औद्योगिक एवं अन्य खाद्य वस्तुओं के साथ उर्वरक का भण्डारण एवं विक्रय करने, पी.ओ.एस. (मशीन) में उपलब्ध स्कंध तथा भौतिक सत्यापन में भिन्नता और भण्डारण स्थल में नहीं पाया जाना, अधिक नमी तथा स्टेविंग का सही नहीं होना पाये जाने के कारण उर्वरक नियंत्रण (आदेश) का उल्लंघन पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देश पर उर्वरक निरीक्षक सक्ती द्वारा विक्रेता के भंडार गृह -01, 02, 03 में उपलब्ध स्टाक को आगामी आदेश पर्यन्त सील बंद की कार्यवाही की गई ।
उपरोक्त धाराओं के उल्लंघन पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा संबंधित फर्म का लायसेंस निलंबित करने की अनुसंशा की गई है।
फर्म द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश -1985, का उल्लंघन एवं अनियमितता के कारण मेसर्स ज्ञानीराम चंदगीराम सक्ती (रिटेलर IIMS Id 199756) का उर्वरक पंजीयन प्रमाण पत्र आगामी आदेश तक निलंबन कर दिया गया है। निलंबन में उर्वरक व्यवसाय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।