छत्तीसगढ़

संविदाकर्मियों के लिए बड़ा फैसला: अब कभी भी नहीं निकाल सकेंगे नौकरी से

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब संविदा पर सरकारी नौकरी करने वालों को केवल एक महीने का वेतन देकर कभी भी काम से नहीं निकाला जा सकेगा। इन कर्मियों को अगर सेवा से हटाना है, तो पहले वरिष्ठ अफसर के सामने अपील करने का अवसर देना होगा। पूरी सुनवाई के बाद ही आदेश जारी किया जा सकेगा।

See also  शराब की कीमतों में 1 अप्रैल से बदलाव : कांच की जगह प्लास्टिक की बोतलों में मिलेगी

इस मामले को लेकर राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की नियम शाखा ने राज्य के सभी विभागों, अध्यक्ष राजस्व मंडल, संभागीय आयुक्त, सभी विभागाध्यक्ष, सभी कलेक्टर और सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के लिए आदेश जारी कर दिया है।

इसलिए जारी हुआ ये आदेश
राज्य सरकार ने यह कदम दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के मद्देनजर उठाया है। उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पिछले महीने जारी एक आदेश में दिए गए निर्देश के परिपालन में जारी करना पड़ा है। राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विभागीय सेटअप में संविदा के रूप में स्वीकृत पदों पर कार्यरत संविदा कर्मी (यथा मनरेगा अंतर्गत संविदा कर्मी) को यदि किसी दशा में सेवा से पृथक किया जाता है, तो संबंधित सेवामुक्त संविदा कर्मी, संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के समक्ष 60 दिवस के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर संबंधित विभागाध्यक्ष युक्तियुक्त सुनवाई के बाद उचित आदेश पारित कर, प्रकरण निराकृत कर सकेंगे।

See also  200 लोगों को ट्रेलर में बिठाकर दौड़ा रहा था बेलगाम, चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर सवारियों को बसों के जरिए किया रवाना

Related Articles

Leave a Reply