कांग्रेस विधायक के खिलाफ FIR दर्ज, जिला सहकारी बैंक चाम्पा एवं बम्हनीडीह में धोखाधड़ी का मामला

जांजगीर-चांपा. जिला सहकारी बैंक चाम्पा एवं बम्हनीडीह में धोखाधड़ी मामले में कांग्रेसी विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. चांपा पुलिस ने 420, 468, 267, 34 भादवि के तहत मामला दर्ज किया है.
दो माह पूर्व आवेदक राजकुमार शर्मा निवासी फरसवानी ने शिकायत दर्ज कराया था कि वर्ष 2015- 2020 के बीच बालेश्वर साहू जिला सहकारी समिति बम्हनीडीह में प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। आरोपीगणों ने आवेदक के 50 एकड़ जमीन में KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) लोन लेने की उसे सलाह देकर आवेदक का एचडीएफसी बैंक चांपा में खाता खुलवाया और वहां से प्रार्थी का ब्लैंक चेक लेकर 24 लाख रुपए की राशि आरोपी द्वारा अपने एवं अपने पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर दिए यही नहीं आरोपीगणों ने प्रार्थी एवं उसकी मां व पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा निशान लगाकर कुल 42 लाख 78 हजार रूपये आहरण कर लिया। जांच पर अपराध पाए जाने से समिति प्रबंधक बालेश्वर साहू, विक्रेता गौतम राठौर के द्वारा आवेदक राजकुमार शर्मा उसकी मां जयतिन शर्मा तथा पत्नी श्रीमती नीता शर्मा का फर्जी हस्ताक्षर अंगूठा लगाकर निकासी पर्ची से छल कपट पूर्वक एवं बेईमानी की नीयत से स्वयं लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से आरोपीगणों के द्वारा किया गया अपराध सदर धारा 420, 468, 467, 471,34 भादवि. का थाना चांपा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है।




