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छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले मामले में जेल में बंद सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गुरुवार को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में सौम्या की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस हुई।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने सौम्या चौरसिया की बेटी की बीमारी का भी हवाला दिया गया। वकील ने बताया कि सौम्या की चार साल की बेटी है। देखभाल नहीं होने से उसकी तबीयत खराब रहती है। कोर्ट में बच्ची के मेडिकल रिपोर्ट को भी पेश की गई।
![सौम्या चौरसिया।](https://i0.wp.com/images.bhaskarassets.com/web2images/521/2024/06/27/image-2024-04-06t173955639_1719484560.jpg?w=708&ssl=1)
उपसचिव भ्रष्टाचार करे और मुख्यमंत्री को पता न हो, कैसे संभव- बीजेपी
बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रामू जगदीश रोहरा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका करने पर कहा कि, बार-बार जमानत याचिका खारिज होना यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की पर्याय है। अपने शासनकाल में कांग्रेस ने हर स्तर पर घपले-घोटाले कर छत्तीसगढ़ को लूटने-खसोटने में जरा भी शर्म महसूस नहीं की।
सौम्या चौरसिया की जब गिरफ्तार हुई थी तब तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस गिरफ्तारी को तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई बताया था और अपनी सरकार के खिलाफ इसे साजिश बताया था। रायपुर की विशेष अदालत ने कहा है कि इस मामले में सौम्या की प्रथमदृष्टया संलिप्तता लग रही है, तो भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी बड़ी बात कही थी कि तानाशाही हो रही है, गलत हो रहा है।
ऐसा कैसे संभव है कि किसी मुख्यमंत्री की उपसचिव इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रही हो और मुख्यमंत्री को पता न हो, उनकी खुद की संलिप्तता न हो। तत्कालीन मुख्यमंत्री बघेल की जानकारी के अभाव में यह हो रहा हो, यह तो संभव हो ही नहीं सकता। बघेल अब इस विषय पर क्यों नहीं बोलते हैं?
वकील ने कोर्ट में EOW के रिमांड पत्र का दिया हवाला
सौम्या के वकील ने कोर्ट में EOW के रिमांड पत्र का हवाला देते हुए कहा कि, पिछली रिमांड डेट के दाैरान EOW ने खुद अपने पत्र में अभियुक्त को न्यायिक रिमांड में रखने की आवश्यकता नहीं बताई है। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी है कि, ED के ECIR और EOW की FIR में कहीं भी पद के दुरुपयोग करने का सबूत नहीं मिला है। इसलिए सौम्या चौरसिया को जमानत मिलनी चाहिए।