निर्माण एजेंसी और ठेकेदार निर्माण कार्यों का पंजीयन कर आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करें, कलेक्टर ने पत्र जारी कर दिए निर्देश
जांजगीर-चांपा
कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने जिले के सभी निर्माण एजेंसियों और कार्यरत ठेकेदारों को पत्र जारी कर निर्माण कार्यों का पंजीयन और आवश्यक जानकारी श्रम पदाधिकारी कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। जारी पत्र के अनुसार सभी निर्माण एजेंसियों अथवा ठेकेदारों द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों का पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। कार्य प्रारंभ करने व मजदूरी कालावधि की सूचना की प्रति और प्रारंभिक विवरणी व मासिक विवरणी श्रम पदाधिकारी कार्यालय जांजगीर में प्रस्तुत किया जाना भी जरूरी है। उक्त निर्देशों का पालन नहीं करना भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम -1996, के प्रावधानों का उल्लंघन है और दण्डनीय अपराध है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम- 1996 व नियम 1998 के धारा 3 (1) के अनुसार कराए जा रहे निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कार्य की कुल लागत का 01% उपकर देय होगा। निर्माण एजेंसी या ठेकेदारों के प्रस्तुत देयकों से कटौती कर प्रत्येक माह श्रम विभाग के वेब पोर्टल www.cglabour.nic.in में पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा कर पावती को श्रम पदाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।