छत्तीसगढ़

गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी: रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना प्रतिबंधित, सड़क पर पंडाल लगाया तो खैर नहीं

रायपुर. राजधानी में गणेश उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। सड़क पर पंडाल लगाने से पहले गणेश उत्सव समितियों को प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हर पंडाल में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य होगा।

See also  सक्ती: खेलते-खेलते तालाब में डूबने से दो जुड़वा बच्चियों की मौत, गांव में पसरा मातम

एडिशनल उमाशंकर बंदे और एडिशनल एसपी लखन पटले ने गणेश उत्सव समितियों की बैठक ली। गणेश उत्सव के दौरान सभी समितियों को एनजीटी के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए। एडिशनल एसपी पटले ने कहा, रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र वर्जित रहेगा। हर पंडाल में CCTV कैमरा अनिवार्य होगा। समितियां स्वयंसेवक तैनात करेंगी और रात में विशेष निगरानी करेंगी।

See also  CG Board 10th – 12th Toppers 2026 List : 12वीं में जिज्ञासु वर्मा और 10वीं में संध्या नायक, परीरानी और अंशुल शर्मा समेत 3 ने किया टॉप, देखें सभी TOPPERS की लिस्ट

Related Articles

Leave a Reply