बिलासपुर
छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चन्देल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दुष्कर्म, एससी-एसटी एक्ट समेत कई आरोपों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल जांच रिपोर्ट के अध्ययन के बाद कोर्ट ने माना कि मामले में कोई अपराध नहीं बनता है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। बीते 23 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई थी जिसपर फैसला सुरक्षित रखा गया था। आदिवासी महिला से दुष्कर्म का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।