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पिता को मिला घर तो बेटे को नहीं मिलेगा, पीएम आवास योजना 2.0 में किए गए हैं ये कई प्रावधान

देहरादून

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की शुरुआत के साथ ही इसके नए नियम भी जारी हो गए हैं। पहली बार ये प्रावधान किया गया है कि अगर परिवार में पिता ने पीएम आवास योजना के तहत घर लिया है तो 20 साल तक उसके बच्चे को लाभ नहीं मिल सकता है। केंद्र ने ऐसे ही सभी नियम जारी कर दिए हैं।

बदलाव के बाद उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जिनके माता-पिता को पहले से ही इसके तहत लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले उन माता-पिता के अलावा बेटों को भी योजना का फायदा मिलता था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना-2 में इस नियम को बदल दिया गया है। अब उन लोगों को इस स्कीम में नहीं रखा जाएगा, जिनके माता-पिता पहले ही इसका लाभ ले चुके हैं।

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नए नियम में कहा गया कि अगर माता-पिता नहीं है, तो उनकी संपत्ति के मालिक उनके बेटे हैं। हालांकि, इसमें 20 सालों की सीमा दी गई है, जिसमें कहा गया कि अगर 20 सालों में योजना का लाभ मिला है तो वह इस योजना से बाहर रहेगा।

कार्रवाई भी होगी
अभी केवल वह लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिनके परिवार को अभी तक योजना का फायदा नहीं मिला है। इसके बाद भी कोई योजना का लाभार्थी बन जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड ने भी पीएम आवास योजना के अंतर्गत ही नई आवास नीति को लागू किया है।

ऑनलाइन होंगे आवेदन
इस बार पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किए जा रहे हैं। जिसके लिए सरकार ने आवास प्लस (AwaasPlus App) लांच किया है। जिसमें आधार नंबर डालकर पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, जाति प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण होना चाहिए।

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